नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन व्दारा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत 13 मई 2024 को शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु प्रशासकीय एवं लोकहित में नीमच जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, एफ.एल.-2 बार, एफ.एल.-6 थोक सैनिक केंटीन, एफ.एल.-7 (फुटकर सैनिक केंटिन) एवं मद्य भाण्डागार, मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से अर्थात 11 मई 2024 को सायं 6 बजे से 13 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 4 जून 2024 को संपूर्ण दिवस शुष्क दिवस (ड्राय डे) घोषित किया गया है।
उक्त अवधि में उपरोक्त के साथ ही किसी होटल, भोजनशाला, रेस्टोरेंट, क्लब, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्रायवेट स्थान में कोई स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ का विक्रय किया जाना, दिया जाना व वितरित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।