उज्जैन। कलेक्टर ने बड़ी कार्यवाही करते हुए निजी स्कूलों की पब्लिशर के साथ सांठगाठ और अभिभावकों को तय दुकानों से किताब यूनिफार्म खरीदने के साथ फीस स्ट्रेक्चर की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने वाले 15 को लेकर स्कूलों पर 2-2 लाख रु. का जुर्माना किया गया। सभी निजी स्कूलों के संचालक प्राचार्य को 7 दिवस में कोषालय में राशि चालान से जमा कराने के निर्देश दिए है।
मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग एवं स्कूल संचालन द्वारा जारी आदेश के बाद उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिले के 15 निजी स्कूलों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए स्कूलों पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना किया है। राशि जमा कर पावती जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को देना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए है।
कलेक्टर सिंह ने बताया कि जांच टीम ने स्कूल में जाकर बच्चों से बात की जिस पर टीम को बच्चो ने बताया था की स्कूल से तय दुकान से किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कहा गया था। जिस पर से दुकानदार के साथ सांठगांठ सामने आने के बाद इन स्कूलों पर कार्रवाई की गई है।
इन स्कूलों पर हुआ जुर्माना-
कलेक्टर सिंह के आदेश पर निजी स्कूलों का गठित उड़नदस्तों के द्वारा निजी स्कूलों में सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल देवास रोड, क्रिस्ट ज्योति कॉन्वेंट स्कूल मालनवासा, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल प्रेम नगर देवास रोड, सेंट पाल कॉन्वेंट हाई स्कूल पंचक्रोशी मार्ग आगर रोड, ऑक्सफोर्ड जुनियर कॉलेज उज्जैन, सेंट थॉमस स्कूल पंवासा मक्सी रोड, कार्मल कॉन्वेंट चक कमेड़ तहसील घट्टिया, सेंट थॉमस स्कूल बड़नगर, मास्टर माइंड इंटरनेशनल स्कूल तराना, दिनाह कॉन्वेंट स्कूल तराना, जीनदत्ता इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन नारायणा तहसील महिदपुर, एमपीएस अकेडमी महिदपुर, इम्पीरियल इंटरनेशनल स्कूल खाचरौद तथा सेंट मार्टिन स्कूल बड़नगर पर कार्रवाई कर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना किया है।