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May 1, 2024, 1:01 pm
KHABAR : कोचिंग सेंटरों पर बच्चों को तनाव मुक्त शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निदेर्शों पर चर्चा के लिए कुलगुरू ने ली बैठक, पढे़ खबर

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उज्जैन। देश में निजी कोचिंग केंद्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे केंद्रों में पढऩे वाले बच्चों पर अनुचित तनाव के कारण छात्रों द्वारा आत्महत्या करने, आग और अन्य दुर्घटनाओं के कारण जीवन की हानि होने के साथ ही अत्यधिक फीस वसूलने के की समस्या सामने आई है। इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने प्रायवेट कोचिंग रेग्यूलेशन एक्ट बनाया है। शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों पर चर्चा करने के लिए विक्रम विश्वविद्यालय में कोचिंग सेंटर संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई।


विक्रम विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद कक्ष में कुलगुरु प्रो.अखिलेश कुमार पांडेय की अध्यक्षता में इस विषय पर चर्चा के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों के मध्य यह पहली बैठक रखी गई थी। प्रो. पांडेय ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने एक प्राइवेट कोचिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया है, जिसके तहत कोचिंग कैसे चलाई जाए उसके लिए क्या व्यवस्था हो। किसे एडमिशन दिया जाए। बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए रेगुलेशन बना है। बैठक में रेगुलेशन की जानकारी कोचिंग सेंटर संचालक को देकर सुझाव भी लिए गए है। कहा गया है कि किस प्रकार रेगुलेशन का क्रियान्वयन किया जाए महत्वपूर्ण बिंदुओं में बच्चों में जो तनाव रहता है, उन्हें अन्य गतिविधि में लगाकर दूर करने, फीस ज्यादा नही होने, कोचिंग के साथ बच्चों के माता-पिता से काउंसलिंग की करने जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई है। अन्य प्रदेशों में एक्ट बना है। चर्चा के बाद एक एक्ट का ड्राफ्ट सरकार को देंगे। बैठक में कुलसचिव डॉ. अनिल कुमार शर्मा ने भारत सरकार द्वारा कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए जारी दिशा-निदेर्शों का परिचय दिया। कार्यपरिषद सदस्य वरुण गुप्ता ने कहा कि गाइडलाइन के माध्यम से कोचिंग सेंटर के लिए जो अधिनियम तैयार होगा, उसमें सभी लोग सहभागी बने। बैठक में कुलानुशासक प्रो. शैलेंद्र कुमार शर्मा, डीएसडब्ल्यू प्रो. सत्येंद्र किशोर मिश्रा, कल्याण शिवहरे, जीएल परमार, अजय जागरी, प्रवीण देवलेकर, ललित जैन, योगेंद्र पोरवाल, कीर्ति सक्सेना, राकेश पण्ड्या, पंकज चांदोरकर, आनंदी कुमार तिवारी सहित विभिन्न कोचिंग सेंटर्स के संचालक व शिक्षक मौजूद थे।

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