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July 1, 2024, 11:44 am
KHABAR : नए आपराधिक कानून के प्रति लोगों को जागरूक करेगी पुलिस, आज से लागू होंगे नए आपराधिक कानून, सागर के थानों में लगाए पोस्टर, स्कूल व कॉलेज के छात्रों को बता रहे कानून, पढे़ खबर

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सागर। 1 जुलाई सोमवार से नया आपराधिक कानून-2023 लागू हो रहा है। जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए सागर पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी तैयार हो गए हैं। प्रशिक्षण लेकर नए कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। साथ ही आमजनता को नए आपराधिक कानून के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं, संवाद, प्रचार-प्रसार शुरू किया गया है। सागर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नए आपराधिक कानून-2023 का प्रशिक्षण देने कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। पुलिस के अनुसार तीनों नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।


इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर, अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि पर ध्यान दिया गया है। कहीं पर भी घटना होने पर परिस्थिति वश कहीं पर भी एफआईआर की सुविधा और ई-एफआईआर का भी प्रावधान है । नए कानून में डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है। हर चीज की समय-सीमा को निर्धारित किया गया है कि कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्ज शीट पेश करना है और केस की अपडेट पीड़ित को समय-सीमा में दी जाएगी। गवाह व पीड़ित आदि के बयान की वीडियोग्राफी और बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की भी प्रक्रिया है। पुलिस टीमें लोगों को नए व पुराने कानूनों के तुल्नात्मक चार्ट और प्रावधानों को पीपीटी व पोस्टर आदि के माध्यम से समझा रही हैं।


स्कूल और कॉलेज में पहुंच बच्चों को बता रहे कानून
सागर पुलिस को लगातार नए आपराधिक कानूनों के संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न एप जैसे ई-साक्ष्य ,ई-संकलन आदि के बारे में भी जानकारी दी गई है। सभी कर्मचारियों के मोबाइल में इसको डाउनलोड भी करवाया गया है। आम नागरिकों के लिए इसका ज्ञान हो, इसको ध्यान में रखते हुए सागर जिले के सभी 32 थानों में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दण्ड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर लगाए गए हैं। ताकि थाने पर आने वाले किसी भी फरियादी और आमजन को नवीन अपराधिक कानून की विभिन्न धाराओं व प्रावधान के बारे में जानकारी रहे और वे किसी भी प्रकार से भ्रमित न रहें। सोमवार को नए कानून लागू होने के साथ ही सागर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस आम जनता के बीच पहुंचकर उन्हें नए कानूनों के संबंध में जानकारी देगी। स्कूल व कॉलेजों में बच्चों को कानूनों के संबंध में बताएगी।

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