मंदसौर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंदसौर द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिव म.प्र.शासन भोपाल के निर्देशानुसार जिले से निकलने वाले नेशनल एवं स्टेट हाईवे रोड एवं अन्य सडकों पर बैठने वाले निराश्रित एवं निजी पशुओं के कारण आये दिन दुर्घटनाए घटित हो रही है। उक्त दुर्घटना की रोकथाम हेतु सड़क किनारे वाली ग्राम पंचायतों के सचिवों को संबंधित पंचायत हेतु नोडल का दायित्व सौंपा जाता है, तथा उक्त कार्य में गौसेवक एवं गौमित्र सहायक के रूप में ग्राम पंचायतों में कार्य संपादित करेंगे।
सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के समीप/क्षेत्रों में शासकीय/निजी गौशालाओं का मेपिंग सुनिश्चित करें जिससे कि निराश्रित पशु जो सडकों पर घूम रहे हैं अथवा बैठे हैं, उसकी सूचना नजदीकी गौशाला को सूचित कर गौशाला में पहुंचाने की व्यवस्था करें। निजी पशुओं के सम्बन्धित पालक को सूचित करें एवं पंचायत के माध्यम से नियमानुसार अर्थदण्ड से दण्डित करें। शासकीय गौशालाओं में पशुओं की संख्या अधिक होने पर जनभागीदारी या गौशाला समिति अथवा पंचायत की स्वयं की निधि उपलब्ध होने पर अतिरिक्त शेड का निर्माण किया जावे। रोड के साईड में भी गौशाला दूर होने पर 5वे/ 15वे वित्त की उपलब्ध राशि का नियम अनुसार उपयोग कर शेड/बाडा का निर्माण किया जावे। जिला स्तर पर पशुपालन विभाग द्वारा जारी हेल्पलाईन नंबर 1962 एवं दूरभाष नं. 07422-241294 पर पशु दुर्घटना होने पर सूचित करें तथा घायल पशुओं का उपचार कराने एवं समीपस्थ गौशाला पहुंचाने की कार्यवाही करेंगे। पशुओं को पहुंचाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गए वाहन का उपयोग भी किया जावे। जनपद स्तर की अन्य और कोई ग्राम पंचायत जो सडकों के समीप हो उनमें भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायतों से निकलने वाले नेशनल एवं स्टेट हाइवे तथा अन्य सड़कों पर बैठने वाले निराश्रित/ निजी पशुओं के संबंध में उपरोक्त दिए गए निर्देश का पालन करते हुए की कार्यवाही से संबंधीत जनपद , पशुपालन एवं चिकित्सा सेवाए मंदसौर को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।