मंदसौर। कलेक्टर अदिती गर्ग ने कदाचरण की दोषी पर्यवेक्षक चन्दा राय को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 16 के तहत आगामी दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की लघु शास्ति से दंडित किया गया है। प्रभारी परियोजना अधिकारी (मूलपद-पर्यवेक्षक) परियोजना- गरोठ क्र. 02 चन्दा राय के द्वारा सुन्दरबाई से सेवा पृथक्करण कार्यवाही को रोकने के एवज में रिश्वत की मांग की गई। प्रभारी परियोजना अधिकारी (मूल पद-पर्यवेक्षक, तृतीय श्रेणी) चन्दा राय का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम एक एवं तीन के अनुपालन नहीं करने से कदाचरण की श्रेणी में आता है। प्रभारी परियोजना अधिकारी (मूल पद-पर्यवेक्षक, तृतीय श्रेणी) चन्दा राय का व्यवहार अत्यन्त अशोभनीय एवं शासन की छवि धुमिल करने वाला है। एवं निष्ठा संदिग्ध होना भी प्रमाणित है। इस कारण आगामी दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की लघु शास्ति से दंडित किया गया है।