BIG NEWS : फिर सुर्खियों में सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ, अब जगधारी के बंगले को लेकर नगरीय विभाग ने नीमच कलेक्टर को लिखी चिट्ठी, नियम विरुद्ध व्यवस्थापन को लेकर कार्यवाई के दिए निर्देश, पढ़े कमलेश मांगरिया की खबर     

May 2, 2024, 5:40 pm




नीमच। शहर बंगला नम्बर 36 स्थित जगधारी बंगले के नियम विरुद्ध व्यवस्थापन को लेकर फिर से बवाल खड़ा हो गया हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल ने नीमच कलेक्टर के नाम एक पत्र जारी किया हैं। जिसमे शहर की बंगला नम्बर 36 अंतर्गत भूमि का नियम विरुद्ध व्यवस्थापन किए जाने को लेकर आवश्यक कार्यवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।  नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी पत्र के बाद नपा सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ की फाइलें अब खुलने लगी हैं। जगधारी भूखंड मामले में सीएमओ की भूमिका शुरू से संदिग्ध लग रही थी। नियम विरुद्ध हुए इस व्यवस्थापन को लेकर नगरीय आवास विभाग ने नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच के बाद इस व्यवस्थापन के खेल में शामिल खिलाडी भी सामने आ जाएंगे।   नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई के द्वारा 26 अप्रैल 2024 को कलेक्टर नीमच को एक पत्र जारी किया गया हैं। पत्र में लिखा गया हैं कि नीमच नगर पालिका सीमा अंतर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम, 2017 के नियम 13 के उपनियम (5) अनुसार ऐसे बंगला तथा बगीचा जिनका क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट से ज्यादा है, उनमें व्यवस्थापन मात्र 5000 वर्गफीट तक किया जाये। उक्त नियम के उपनियम (6) अनुसार बंगला क्षेत्र के लिये 5000 वर्गफुट से अधिक की भूमि प्रचलित कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर क्रय की जा सकेगी संबधी प्रावधान हैं। पत्र में दर्शाया गया हैं कि प्रकरण में विभाग को एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें नीमच नगर पालिका परिषद अंतर्गत बंगला बगीचा नं 36 का सम्पूर्ण भूखण्ड, जो कि शिवशंकर प्रसाद जगधारी के नाम पर था तथा जिसका क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट से अधिक था, जगधारी के 18 विभिन्न उत्तराधिकारियों में नीमच नगर पालिका सीमा क्षेत्र अंतर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम, 2017 के तहत व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा मौखिक बंटवारा-पत्र के आधार पर, जिसे माननीय न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ शाखा) नीमच जिला नीमच द्वारा स्वीकार किया गया है, के तहत किये गये व्यवस्थापन में नियमों का पालन नहीं किया गया है।  शिकायतकर्ता ने प्रकरण में मुख्य रूप से बंटवारा-पत्र की वैधता पर सवाल खड़ा किया हैं। साथ ही 5000 वर्ग फुट से अधिक भूमि का नियम विरुद्ध व्यवस्थापन कर नगर पालिका नीमच को 25 करोड़ रूपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया हैं।  प्रमुख सचिव ने कलेक्टर नीमच को उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया हैं कि बंगला नम्बर 36 स्थित शिवशंकर प्रसाद जगधारी के भूखंड का व्यवस्थापन नगर पालिका नीमच व्यवस्थापन नियम 2017 के तहत हो जिससे नपा को अर्थी नुकसान न हो। 

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