NEWS : शहर में खुले नाले दे रहे दुर्घटनाओं को निमंत्रण, स्थाई लोक अदालत ने दिया ढकने का आदेश, पढे़ संजय खाबिया की खबर 

May 7, 2024, 7:15 pm




चित्तोडगढ। स्थाई लोक अदालत चित्तौडगढ ने मुख्य शहर मार्ग रोडवेज बस स्टेण्ड के पास पशु चिकित्सालय के सामने स्थित खुले नालों को लोहे की जाली /आरसीसी के पत्थरों से ढकने एवं नियमित साफ सफाई करने का आदेश पारित किया। चित्तौडगढ के अधिवक्ता प्रार्थी योगेश काबरा एवं कन्हैयालाल जोशी ने एक परिवाद नगर परिषद चितौडगढ के खिलाफ स्थाई लोक अदालत चित्तौडगढ मे प्रस्तुत किया जिसमे बताया गया कि शहर मे एवं शहरके मुख्य मार्ग पर नगर परिषद ने खाना पूर्ति करने के आशय से गलत तरीके से नालों पर टूटे फूटे पत्थर जमा रखे है जो भविष्य मे होने वाली गम्भीर दुर्घटनाओं की ओर इशारा करते है। मुख्य शहर मार्ग कलेक्टी शहर चित्तौडगढ , रोडवेज बस स्टेण्ड के पास पशु चिकित्सालय के सामने खुले पडे नाले इसका अभूतपूर्व उदाहरण हैं। जहॉ पर आमजन लोगों की आवाजाही निरन्तर बनी रहती है तथा जनहानि व दुर्घटना होने की सम्भावनाओं से इंकार नही किया जा सकता। अधिवक्ता योगेश काबरा की दलील सुनने के पश्चात स्थाई लोक अदालत के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण ने विपक्षी का सेवादोष मानते हुए नगर परिषद को मुख्य शहर मार्ग रोडवेज बस स्टेण्ड के पास पशु चिकित्सालय के सामने स्थित नालों की नियमित साफ सफाई कर कीटनाशक दवाईयॉ, डीडीटी पाउडर का छिडकाव करने, विवादित स्थल पर जो लोहे की जाली लगी हुई है उसके आस पास के गढ्ढो की रिपेयरिंग करने, विवादित स्थल के खुले भागों को सीमेन्ट/आरसीसी के पत्थरो से ढकने, एवं नालों के खुले भागों को रिपेयरिंग करने का आदेश पारित किया गया। साथ ही प्रार्थीगण को 5 हजार रूपये प्रार्थना पत्र व्यय बाबत एक माह मे अदा करने का आदेश पारित किया गया।

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