REPORT : मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत कलेक्टर ने जारी किया आदेश, दो आरोपियों के विरूद्ध हुई जिला बदर की कार्रवाई, पढ़े खबर  

May 9, 2024, 12:34 pm




खरगोन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आदतन अपराधियों को पुलिस अधीक्षक खरगोन से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत 02 व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर करने के आदेश पारित किये है। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त ग्राम मुख्त्यारा थाना बलवाड़ा निवासी ऋषि पिता कल्लु ऊर्फ विष्णु दांगी एवं ग्राम निमसर थाना करही निवासी संजय पिता भगवान वास्कले को जिला बदर किया गया है।

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