KHABAR : शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वीप एक्टिविटी, युवाओं को बताई निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया, मतदान के प्रति किया जागरूक, पढ़े खबर 

May 9, 2024, 3:40 pm




बड़वानी। शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी के प्राचार्य डॉ. दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के द्वारा लोकसभा निर्वाचन के प्ररिप्रेक्ष्य में स्वीप एक्टिविटीज के अंतर्गत आज युवाओं को सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। प्राचार्य डॉ. दिनेश वर्मा ने कहा कि जागरूक युवा, अच्छा नागरिक सिद्ध होगा। मताधिकार के उपयोग की जागरूकता लोकतंत्रात्मक देश में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे होता है चुनाव कार्यकर्ता प्रीति गुलवानिया, कैम्पस एम्बेसेडर वर्षा मुजाल्दे ने बताया कि पहली बार मतदान करने वाले युवाओं की जिज्ञासा थी कि आखिर चुनाव की प्रक्रिया कैसे सम्पन्न होती है? उन्हें निर्वाचन की प्रक्रिया बताने के लिए युवा संवाद का आयोजन किया गया।  निर्वाचन व्यवस्था के जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ मधुसूदन चौबे ने युवाओं को निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में बताया। मतदान दल करवाता है मतदान डॉ. मधुसूदन चौबे ने बताया कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर तथा विधानसभा क्षेत्र के लिए असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जो लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करते हैं। मतदान केन्द्र पर मतदान करवाने के लिए मतदान दल होता है। इस दल में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी एक, दो एवं तीन होते हैं। शांति तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी भी होते हैं। सहायता के लिए बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर मतदान केन्द्र के बाहर हेल्प डेस्क लगाकर रहते हैं। मतदान केन्द्र पर पेयजल, छाया, रैम्प, सुविधाघर आदि का प्रबंध रहता है। मतदान के लिए इवीएम का प्रयोग किया जाता है। बैलेट यूनिट में अपने इच्छित अभ्यर्थी के समक्ष का नीला बटन दबाकर वोट दिया जाता है। कंट्रेल यूनिट में वोट दर्ज होता है। वीवीपेट से प्रदर्शित होने वाली पर्ची से इस बात की पुष्टि होती है कि वोट उसी अभ्यर्थी के पक्ष में दर्ज हुआ है, जिस वोट दिया गया है। मतदाता अपने साथ इपिक या अन्य मान्य दस्तावेज लेकर मतदान केन्द्र पर जाते हैं। मतदान अधिकारी क्र 1 उनकी पहचान सुनिश्चित करते हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 उनकी अंगुली पर अमिट स्याही लगाते हैं। रजिस्टर में उनकी इंट्री की जाती है और मतदाता के हस्ताक्षर करवाये जाते हैं या अंगूठे के निशान लगाये जाते हैं। मतदाता पर्ची बनाई जाती है। मतदान अधिकारी क्र. 3 कंट्रोल यूनिट से बैलेट की कमांड देते हैं तब मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में जाकर बैलेट यूनिट के जरिये वोट देते हैं। मोबाइल फोन न ले जाएं कैम्पस एम्बेसेडर वर्षा मुजाल्दे ने कहा कि मतदान केन्द्र की सौ मीटर की परिधि में मोबाइल फोन वर्जित रहता है। आप अपना मोबाइल फोन साथ में न ले जाएं। मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी प्रकार की फोटो खींचना या वीडियो बनाना अपराध की श्रेणी में आता है। आप ऐसा न करें। आयोजन में सहयोग सुभाष चौहान, पूनम कुशवाह, देवप्रिया चौहान, राधिका प्रजापति, नंदिता गोले, अन्नपूर्णा कनेश ने दिया।

संबंधित समाचार

VOICE OF MP