नीमच। कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के तहत 8 मार्च 2022 को होली (धुलेण्डी) का त्यौहार होने के कारण शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने एवं प्रशासकीय लोकहित में नीमच जिले में स्थित समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानों, एफएल- 2 रेस्तरां बार, एफएल- 6 थोक सैनिक केंटीन एवं एफएल 7 फुटकर सैनिक केंटिन को 8 मार्च 2022 को दोपहर 2 बजे तक के लिये बंद रखने का आदेश दिया गया है। उक्त अवधि में मदिरा का विक्रय परिवहन संग्रहण प्रतिबंधित किया गया है। अतः उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।