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March 27, 2023, 5:32 pm
BIG REPORT : वर्ष 2015 का प्रकरण और जिला अपर सत्र न्यायाधीश सतीशचंद्र मालवीय, जब सुनाया फैसला तो आरोपियों के पैरों तले खिसकी जमीन, जानिये अब कितने साल रहे सलाखों के पीछे, पढ़े शब्बीर बोहरा की खबर 

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मनासा। हत्या के दस आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । सोमवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश सतीश चन्द्र मालवीय ने वर्ष 2015 से चल रहे हत्या के प्रकरण मे फैसला सुनाते हुए । हत्या में शामिल दस आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।  न्यायालय से मिली जानकारी अनुसार वर्ष 2015 मे मनासा नगर के सिपाही मोहल्ला निवासी गणेश लौहार की नारायणगढ रोड पर गणेश लौहार की पत्थरो से मारकर हत्या कर दी गयी थी । जिला प्रकरण जिला सत्र न्यायालय मनासा मे चल रहा था । जिस पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए । हत्या करने वाले दस आरोपी पंकज पिता रमेशनाथ रामपुरानाका मनासा,अशोक उर्फ लाला पिता सीताराम प्रजापत राम मोहल्ला भाटखेडी नाका मनासा, विष्णु पिता बाबुलाल कछावा काछी मोहल्ला मनासा, कारुलाल उर्फ कारू पिता रमेशचंद्र काछी झोपड पट्टी कालेज के सामने मनासा, राजू पिता कैलाश चन्द्र राठौर मनासा, लखन उर्फ फिद्दा पिता बंशीलाल कुशवाहा काछी मोहल्ला मनासा,पंकज पिता राजेंद्र राठौर नारसिंह माता मंदिर के पास मनासा, संजय पिता राजकुमार राठौर नारसिंह माता मंदिर के पास मनासा,अरविंद उर्फ सांवरा पिता कैलाश जटिया रामपुरानाका मनासा,अनिल पिता मांगीलाल चौधरी इमलीबाग मनासा शामिल आरोपियों को कनावटी जेल पुलिस अभिरक्षा मे भेजा गया हैं। वही न्यायालय मे  अपर लोक अभियोजक प्रेमसुख पाटीदार ने प्रकरण की सफल पैरवी की गयी ।

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