गुना। सहायक संचालक मत्स्योद्योग राजेश कुमार शर्मा द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग म.प्र. शासन द्वारा मत्स्य कृषकों के लिये मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री मछुआ समृध्दि योजना के अंतर्गत जिले में स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना की जायेगी। जिले के हितग्राहियों से योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।
कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. के मार्गदर्शन में जिले में मुख्यमंत्री मछुआ समृध्दि योजना के अंतर्गत जारी वित्तीय वर्ष में 03 स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत जिले के अनुसूचित जनजाति के 01, अनुसूचित जाति का 01 और सामान्य वर्ग के 01 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा। जिले के पात्र इच्छुक हितग्राही आगामी 30 जून को शाम 5 बजे तक अपने आवेदन पत्र सहायक संचालक मत्स्योद्योग कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे।
इस योजना के अंतर्गत प्रति स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना के लिये 5 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। जिसमें से चयनित हितग्राही को इकाई लागत की 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद या नगरपालिक निगम में जमा करना होगी। योजना के अन्तर्गत सभी वर्ग के इच्छुक मछली विक्रेता, स्व-सहायता समूह, मछुआ समूह, मछुआ सहकारी समिति के सदस्य पात्र होंगे। स्मार्ट फिश पार्लर का निर्माण संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद व नगरपालिक निगम के द्वारा किया जायेगा। आवेदक ऐसे स्थान पर ही स्मार्ट फिश पार्लर के निर्माण के लिये आवेदन कर सकते हैं, जहां पर प्रतिदिन मत्स्य विक्रय होता है। उन्होंने बताया कि आवेदक को अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, समग्र आई.डी. और संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद व नगरपालिक निगम का किराये पर भूमि आवंटन का सहमति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही भूखण्ड का किराया एक हजार रुपये प्रति माह देय होगा, जिसके लिये हितग्राही को नियमानुसार संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय के साथ अनुबंध करना होगा। संबंधित हितग्राही की कार्य प्रणाली संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।