सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के पालन में तथा विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया राहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये गये है। जिला सीहोर अंतर्गत आम सभा, रैली, जुलूस के पूर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। घ्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेना अनिर्वाय होगा। इसके लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति निर्वाचन प्रक्रिया के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार दी जावेगी। विधानसभा आम चुनाव 2023 की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस आदेश का उल्लधंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा ।