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November 29, 2023, 7:13 pm
KHABAR : गणना परिसर की सम्पूर्ण सीमाओं में धारा 144 प्रभावशील, ये वस्तुएँ रहेगी प्रतिबंधित, पढ़े खबर  

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विदिशा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव ने विदिशा जिले की पांचो विधानसभाओं के मतो की गणना कार्य स्थल शासकीय आदर्श महाविद्यालय जाफरखेडी की सम्पूर्ण सीमाओं में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शासकीय आदर्श महाविद्यालय जाफरखेडी की सम्पूर्ण सीमाओं (प्रागंण) के लिए निषेधात्मक आदेश जारी कर दिए है।
जिला दण्डाधिकारी भार्गव के द्वारा ततसंबंध में जारी आदेश में उल्लेख है कि उक्त आदेश तीन दिसम्बर की प्रातः पांच बजे से सम्पूर्ण मतगणना कार्य समाप्ति तक शासकीय आदर्श महाविद्यालय जाफरखेडी विदिशा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र तथा आस-पास की 100 मीटर की परिधि में प्रभावी होगा।
मतगणना स्थल, परिसर में मोबाइल, कैमरा व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के जनमानस तथा जनसभा एवं जुलूसो का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उक्त क्षेत्र में न तो कोई व्यक्ति पटाखो आदि को फोडेगा और ना ही किसी प्रकार के डीजे, बैन्ड आदि का संचालन करेगा। निर्धारित अवधि में कोई भी व्यक्ति स्थानीय परिशांति भंग करने के उद्धेश्य से पांच या पांचा से अधिक व्यक्तियों के समूह को न, तो एकत्रित करेगा और ना ही कोई चर्च करेगा अर्थात कोई भी राजनैतिक गतिविधि संचालित नहीं करेगा, जिससे उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो एवं मतगणना कार्य प्रभावित हो। प्रतिबंधित क्षेत्र तथा परिवहन मार्ग में तीन से अधिक वाहनो के (सुरक्षा वाहनो को छोड़कर) काफिले में चलाने की अनुमति नहीं होगी। उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्रों एवं अन्य घातक हथियारो को लेकर न तो चलेगा न ही उनका प्रदर्शन करेगा। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।
जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जारी उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही संपादित की जाएगी। प्रसारित आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा एक पक्षीय रूप से पारित करने के दिशा निर्देशो का भी उल्लेख किया गया है साथ ही जारी आदेश की एक प्रति मतगणना स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से चस्पा कराने के निर्देश प्रसारित किए गए है। थाना प्रभारी सिविल लाईन को भी तत्संबंध में कार्यवाही करने हेतु ताकिद किया गया है।

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