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December 1, 2023, 6:44 pm
KHABAR : मतगणना केन्द्र में ये उपकरण ले जाना रहेगा प्रतिबंधित, केवल पास धारक को ही मिलेगा प्रवेश, पढ़े खबर 

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सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादू और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कहा कि 3 दिसम्बर को होने वाली मतगणना की व्यापक तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।      
उप निर्वाचन आयुक्त भादू एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि मतगणना केन्द्र पर पासधारक ही प्रवेश कर सकेंगे। किसी भी अनाधिकृत और अवांछित व्यक्ति को मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा। मतगणना केन्द्र में मोबाइल और केलकुलेटर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा, सिर्फ मतगणना कराने में तैनात मतगणनाकर्मी ही केलकुलेटर का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि मतगणना केन्द्र में सभी व्यवस्थाएँ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थित एवं चाक-चौबंद रहें। निर्वाचन से जुड़ी सभी सूचनाएँ प्रेक्षकों, राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, मीडिया और जनसामान्य को देते रहें, जिससे किसी भी प्रकार की असत्य या भ्रामक सूचनाएँ प्रसारित न हों। किसी भी प्रकार की संवादहीनता की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। उप निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों से वन-टू-वन चर्चा कर जिले में मतगणना के लिये की गई तैयारियों की सिलसिलेवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती की पूरी प्रक्रिया में सारे नॉर्म्स एवं प्रोटोकॉल्स का अक्षरश: पालन करें। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करने के आधा घंटा पश्चात ही ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ की जाए। ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना के लिये मतगणनाकर्मियों और माइक्रो ऑब्जवर्स को प्रशिक्षित करें। मतगणना स्थल की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर कमी न रहे। मतगणना केन्द्र में सीसीटीव्ही कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था रहे। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतगणना के दिन रेन्डमाईजेशन से लेकर विजयी अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रमाण-पत्र वितरित किये जाने तक सम्पूर्ण मतगणना प्रक्रिया में पूरी तरह से निष्पक्षता व पारदर्शिता बनी रहे।

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