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April 17, 2024, 11:00 am
KHABAR : भाजपा जॉइन करते ही सरपंच प्रतिनिधि का जिला बदर, अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर ने जारी किया आदेश, पढे़ खबर

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दमोह। जिले के पथरिया विधानसभा में आने वाले नरसिंहगढ़ निवासी राजेंद्र बिदोल्या के भाजपा में शामिल होते ही कलेक्टर ने उनका जिला बदल कर दिया। 4 अप्रैल को ही राजेंद्र बिरोलिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। मंगलवार शाम जारी जिला बदर का यह आदेश दमोह जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। कलेक्टर कार्यालय से कल ही इसका प्रेस नोट जारी हुआ है। राजेंद्र बिदोल्या नरसिंहगढ़ क्षेत्र में एक अलग पहचान रखते हैं व्यवसायी भी है, राजनीति में काफी समय से सक्रिय है। उनका जिला बदर होना लोगों के लिए हैरत में डाल रहा है।


जन चर्चा है कि बीते विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाई थी और शायद इसी का बदला लेने के लिए भाजपा नेता या फिर कहे पथरिया विधानसभा के विधायक और वर्तमान राज्य मंत्री लखन पटेल ने उनका जिला बदल करवाया है। फाइल पहले प्रक्रिया में पहुंच गई होगी और उसके बाद बिदोल्या अचानक भाजपा में आ गए और इस बात का ध्यान किसी को नहीं रहा कि उनकी फाइल रुकवानी है और इसलिए शायद उनका यह आदेश जारी हो गया है।


राजेंद्र बिजोलिया को डीएम का आदेश
दमोह जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराधी राजेंद्र बिदोल्या पर जिला बदर की कार्रवाई की है।


आदेश में कहा गया है कि राजेन्द्र बिदौल्या पिता अम्बिका प्रसाद बिदौल्या निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ थाना दमोह देहात को दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं तथा आस पास के जिला सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, पन्ना, व छतरपुर से आगामी 3 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि के लिये निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है। तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जाए व अपने आचरण में सुधार करें।


जिला बदर की अवधि में अनावेदक को केवल उनके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति के लिए छूट रहेगी, लेकिन इसके पूर्व अनावेदक थाना प्रभारी दमोह देहात को लिखित में सूचना देना होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत बाद वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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