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April 21, 2024, 12:58 pm
KHABAR : निर्वाचन कार्यालय को देनी होगी चुनाव से संबंधित मुद्रित सामग्री की प्रति, घोषणा पत्र में मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम और पता का उल्लेख जरूरी, पढ़े खबर 

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नीमच। आगामी 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों से कहा है कि चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार सामंग्री मुद्रित कराई जाती है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रवधानों का पालन करें। इसकी धारा 127- क के अंतर्गत निजी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) के स्वामियों को चुनाव प्रचार सामंग्री के संबंध में उद्घोषणा पत्र देना आवश्यक है। उद्घोषणा पत्र तथा प्रिंट लाइन में मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना आवश्यक है।
इस अधिनियम के अंतर्गत मुद्रित की जाने वाली सामग्री की चार प्रतियां, प्रकाशक, मुद्रक का घोषणा पत्र, मुद्रण दिनांक के तीन दिन के भीतर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय तथा सहायक रिटर्निंग आफीसर कार्यालय को भेजा जाना आवश्यक है। प्रकाशित की गई सामग्री में प्रिंट लाइन अवश्य दी जाए, जिसमें मुद्रक, प्रकाशक का नाम, पता और प्रकाशित सामग्री की संख्या दर्ज हो। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिटिंग प्रेस मालिकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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