नीमच। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी अनिल गौड़ (32) को 10 साल के सश्रम कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही आयुध अधिनियम के तहत 3 साल का अतिरिक्त कारावास और 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
घटना 23 सितंबर 2020 की रात करीब 10 बजे इंदिरा नगर, नीमच की है। फरियादी डिंकूसिंह उर्फ पृथ्वीराज (मंदसौर निवासी) अपने साले अनिल गौड़ से मिलने नीमच आया था। बातचीत के दौरान बहन से मारपीट के शक में विवाद हो गया। गुस्से में आकर अनिल ने बिस्तर के नीचे से पिस्टल निकालकर दो फायर किए, जिससे गोलियां फरियादी के कमर और पेट में लगीं। घायल हालत में वह बाहर भागा और डायल 100 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पिस्टल बरामद की थी। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विवेक सोमानी ने की।