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August 12, 2025, 8:17 pm
KHABAR : मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत वैष्‍णो देवी यात्रा के लिए करें आवेदन, इच्छुक व्यक्ति   अगस्त माह की इस तारीख तक उठा सकते हैं लाभ, पढ़े खबर

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देवास। राज्य शासन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत वैष्‍णो देवी यात्रा 06 सितम्‍बर से 11 सितम्‍बर तक होगी। यात्रा में देवास जिले को 100 सीटें आवांटित की गई है। यात्रा के लिए आवेदक 25 अगस्‍त तक आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक तहसील कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। वैष्‍णो देवी यात्रा में इंदौर-देवास-बड़वानी-उज्जैन-आगर मालवा जिले के यात्री शामिल होंगे।

जिले के ऐसे आवेदक जो पूर्व में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अन्तर्गत किसी भी यात्रा में सम्मिलित नही हुए है, आयकर दाता नहीं है एवं 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हे। वे आवेदन पत्र नियत प्रारूप में दो- दो प्रति में मय आवश्यक दस्‍तावेजों की छायाप्रति,नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो, परिचय पत्र, निवासी साक्ष्य राशन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, विद्युत देयक, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक एवं आयु संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति सलग्न करना अनिवार्य है।

65 वर्ष से अधिक आयु के पति-पत्‍नी यदि साथ यात्रा कर रहे हो तो उन्हें भी अपने साथ सहायक को ले जाने की पात्रता प्राप्त होगी एवं सहायक को भी आवेदन पत्र पृथक से दो प्रतियो में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दिव्यांग (60 प्रतिशत दिव्‍यांग) व्यक्ति भी इस यात्रा के लिए पात्र है बशर्ते की वह यात्रा करने के लिए सक्षम है। उस पर आयु का बंधन नही होगा। दिव्यांग (60 प्रतिशत दिव्यांग) व्यक्ति को भी सहायक साथ ले जाने की पात्रता है। तीर्थ यात्रा हेतु आवेदन निर्धारित अंतिम दिनांक तक ही संबंधित तहसील मुख्यालय पर प्राप्त किये जायेंगे।

लॉटरी द्वारा चयनित आवेदक को ट्रेन के स्टापेज तक एवं यात्रा उपरांत अपने गन्तव्य स्थान तक जाने के लिए स्वंय ही व्यय वहन करना होगा। इसके लिये शासन से कोई भुगतान नही किया जायेगा आवेदक यदि पूर्व में किसी तीर्थ यात्रा में सम्मिलित होकर यात्रा कर चुका है वह आवेदक दोबारा यात्रा में जाने के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। ऐसे आवेदन पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पूर्व में इस यात्रा के लिए आवेदन किया गया था और जिनका चयन इस यात्रा के लिये नहीं हुआ था। ऐसे आवेदको को इस यात्रा हेतु पुनः आवेदन नहीं करना होगा। उन्हें केवल संबंधित तहसील कार्यालय में नवीन तिथि के लिए सहमति का आवेदन देना होगा।

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