नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा औषधि विक्रय संस्थानों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर नीमच ने बताया, कि विशेषतः एनआरएक्स, नशे के रूप में दुरूपयोग की संभावना वाली दवाइयों के रिकॉर्ड की जाँच की जा रही है। औषधि निरीक्षक नीमच द्वारा विभिन्न औषधि विक्रय संस्थानों के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर जिले में संचालित 03 मेडिकल स्टोर्स पर कार्यवाही की गई है। निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थानों के संचालन में विभिन्न अनियमितताएं पाई गई थी, जिनके आधार पर संस्थानों को औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला नीमच द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये थे, जिसके प्रतिउत्तर में संचालकों द्वारा संतोषजनक तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत ना कर पाने के कारण औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत नियमों के उल्लंघन पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मेसर्स कमल मेडिकोज मनासा का लाइसेंस 05 दिवस एवं मेसर्स सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स नीमच का लाइसेंस 04 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
इसी प्रकार औचक निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर मेसर्स सांवलिया मेडिकल एंड जनरल स्टोर मनासा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी जारी किया गया है। जिसमें मेडिकल संचालक द्वारा जवाब,दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही नीमच जिले के समस्त औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है, कि संस्थान संचालन के दौरान औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का पालन सुनिश्चित करें एवं एनआरएक्स,नशे के रूप में दुरूपयोग की संभावना वाली दवाइयों के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित करें । औचक निरीक्षण के दौरान औषधि विक्रय संस्थान का संचालन नियमानुसार ना पाए पर कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी ड्रग इंस्पेक्टर नीमच शोभित कुमार तिवारी ने दी है।