REPORT : जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है वे 11 मई को शाम 6 बजे से निर्वाचन क्षेत्र छोड देंगे, डीएम दिनेश जैन ने धारा 144 के तहत जारी किया संशोधित प्रतिबंधात्‍मक आदेश, पढ़े खबर 

May 9, 2024, 5:04 pm




नीमच। जिला मजिस्‍ट्रेट दिनेश जैन व्‍दारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत 13 मई 2024 मतदान दिवस को दृष्टिगत रखते हुए नीमच जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गये है। जारी संशोधित प्रतिबंधात्‍मक आदेश के अनुसार आदेश की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति समूह, संगठन, संस्था, राजनैतिक दल, अभ्यर्थी इत्यादि, विना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी प्रकार की सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं कर सकेगा, लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले घर-घर जनसंपर्क कार्यक्रम, निजी वैवाहिक कार्यक्रम से संबंधित प्रोसेशन आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ऐसे व्यक्ति, जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, मतदान समाप्ति से 48 घण्टे की अवधि प्रारंभ होते ही (अर्थात दिनांक 11.05.2024 को सायं. 06.00 बजे से) निर्वाचन क्षेत्र छोड देंगे। उक्त 48 घण्टे की अवधि में लाउड स्पीकर मेगा फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा किसी चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थाओं, मतदान केन्द्र से 200 मीटर क्षेत्र में पार्टी अभ्यर्थी का कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन प्रचार हेतु विभिन्न धार्मिक स्थल यथा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्धारा आदि स्थानों का उपयोग नहीं किया जायेगा। लोक परिवहन, एम्बुलेंस, फायर सर्विसेस, शैक्षणिक संस्थाओं के वाहन, दूध, पानी, सब्जी आदि अनिवार्य सेवाओं में लगे वाहन तथा व्यक्तिगत रूप से व्यापार, व्यवसाय तथा अपने कर्तव्य पर जाने वाले व्यक्तियों व निर्वाचन पदाधिकारियों के वाहनों के परिवहन की छूट होगी। इस अवधि में अन्य वाहनों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को जारी अनुमति प्राप्त वाहनों से मतदाताओं को परिवहन की अनुमति नहीं होगी। प्रचार प्रयोजन हेतु जारी समस्त वाहनों की अनुमतियों स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा मतदान दिवस हेतु वाहनों की रिटर्निंग ऑफिसर से पृथक से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कोई भी मतदाता, मत की गोपनीयता को भंग नहीं करेगा। ऐसा करते पाए जाने पर योग्य वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। मतदान केन्द्र के अंदर मोबाईल पूर्णतया वर्जित रहेगा। उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा मतदान केन्द्र पर भीड़ जमा नहीं होने दी जायेगी तथा मतदाताओं को वितरित की जाने वाली अशासकीय पहचान पर्ची सादे कागज पर होगी, जिस पर अभ्यर्थी का नाम, फोटो या दल का प्रतीक नहीं होगा। बूथ की स्‍थापना हेतु स्‍थानीय निकाय से पूर्वानुमति लेकर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करना होगा।

संबंधित समाचार

VOICE OF MP