चित्तौड़गढ़। 11 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भानु कुमार की अध्यक्षता में कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, पोस्ट विभाग के अधिकारीयों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित कर लोक अदालत में रखवाने तथा उनके निस्तारण के संबंध में चर्चा की गई।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भानू कुमार ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन के विकल्प भी खुले रखे गये है। यदि कोई पक्षकार काउंसलिंग या नोटिस की प्राप्ति पर न्यायालयों में उपस्थिति नहीं दे सकता है तो वह ऑनलाइन भी उपस्थिति दर्ज करवा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित दीवानी प्रकरणों में पूर्व में अदा किये गये न्याय-शुल्क की वापसी का प्रावधान है। लोक अदालत के जरिये निर्णित मुकदमें में अपील वर्जित होने से मुकदमा अंतिम रूप से निर्णित हो जाता है। अतः समस्त पक्षकार प्री काउंसलिंग में उपस्थित होकर लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठावें तथा अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग प्रदान करें।
राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्राधिकरण द्वारा हेल्पलाइन 8306002112 जारी किया गया है जिस पर फोन कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।