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January 24, 2023, 11:29 am
BIG NEWS : नाबालिक लड़की और आशिक, जब रात को निकली घर से बाहर तो युवक ने उठाया ये बड़ा कदम, फिर कार में बैठाकर किया ये घिनोना काम तो पीड़िता पहुंची थाने, अब कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला, पढ़े दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर    

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शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी आशिक पिता साबिर खां, आयु 20 वर्ष निवासी खिदियाखेडी आगर मालवा को पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एल/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 3000 रूपए अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 366 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रूपए अर्थदंड, भादवि की धारा 363 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रूपए अर्थदंड से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, प्रतीक श्रीवास्तव एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार पीडिता के चाचा ने दिनांक 07 सितम्बर 2020 को थाना सोयतकलां में सूचना दी कि, उनकी भतीजी रात को घर से कहीं चली गयी है और वापस नहीं आयी है। थाना सोयतकलां पुलिस द्वारा सूचना पर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा पीडिता को आरोपी आशिक के कब्जे से दस्तयाब कर पीडिता के कथन लेखबद्व किये। 

पीडिता ने बताया कि, दिनांक 07 सितम्बर 2020 को रात को वह बाथरूम हेतु घर से बाहर निकली, तभी आरोपी आशिक ने उसका मुंह दबा दिया और पास खडी सफेद कार में बैठा कर कोटा ले गया। वहां से जबरदस्ती बस में बैठाकर सुकेत, जयपुर, कोटा, बारां, और फिर बारां से सांगोदा के पास कोठडी गांव ले जाकर उसे एक मकान में बंद करके रखा और वहां उसकी मर्जी के बिना दो-तीन बार गलत काम किया।  

अनुसंधान पश्चात पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुए आरोपी आशिक को दोषी पाते हुए दण्डित किया गया।

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