शामगढ़। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सगोरिया भूमि विवाद के बाद शामगढ़ प्रशासन ने नगर एवं आसपास के क्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए लगभग 40 से अधिक लोगों को सीआरपीसी की धारा 107/116 के तहत 6 महीने के लिए पाबंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है l स्थानीय थाना प्रभारी के अनुमोदन से कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा संदिग्ध एवं परीशांति भंग करने वाले व्यक्तियों को इस धारा के तहत बॉन्ड ओवर किया जा सकता है।
इस धारा के अंतर्गत नोटिस पाने वाला व्यक्ति छह महीने के लिए परिशांति कायम रखने के लिए पाबंद किया जाता है। उल्लंघन की परिस्थिति में कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 122 के तहत जेल भेजने का प्रावधान है, यदि व्यक्ति 6 महीने के बॉन्ड भरने की अवधि में 4 महीने बाद भी यदि बांड का उल्लंघन करता है तो उसे शेष 2 महीने की अवधि जेल में बितानी पड़ सकती है। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रशासन इस मामले को संजीदगी से ले रहा है। इसी तारतम्य में शामगढ़ नायब तहसीलदार प्रतिभा भाभोर की जगह अब गरोठ से गिरीश सूर्यवंशी को शामगढ़ नायब तहसीलदार पद नियुक्त किया है।