शाजापुर। आचार संहिता का उल्लंघन कर उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने में दोषी पाये गये ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खरदौनकलॉ जितेन्द्र पाटीदार, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत भूरिया खुजूरिया भीम परमार, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत गालवी राहुल सैन, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खेजड़िया भोजराज बाकोदिया, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत पंचदेहरिया धमेन्द्र परमार, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत गणेशपुर दिलीप पाटीदार, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मुण्डालामैना योगेन्द्र शर्मा, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत रामपुरा इरशाद खान, जनपद पंचायत कालापीपल के कम्प्यूटर ऑपरेटर केदार सिंह चंद्रवंशी एवं अतिरिक्तं कार्यक्रम अधिकारी प्रीतम सिंह सोलंकी के विरूद्ध में महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सीईओ मंजूषा विक्रांत राय द्वारा दंडित करते हुए प्रत्येक से एक-एक हजार रूपये की राशि वसूल की गई है।