शाजापुर। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित उद्यम एवं स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों से ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक अर्जुन मालवीय ने बताया कि पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन समस्त पोर्टल पर कर सकते है। उद्यम योजनांतर्गत विनिर्माण के लिये अधिकतम 50 लाख रूपये तथा सेवा एवं खुदरा के लिये अधिकतम 25 लाख रूपये का ऋण प्रदान किया जाता है। उद्यम योजना की पात्रता के लिये आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तक होना चाहिये। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं उत्तीर्ण, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 12 लाख रूपये होना चाहिये। स्वरोजगार योजना के तहत 10 हजार से एक लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष होना चाहिये, साथ ही आवेदक आयकर दाता न हो और डिफाल्टर न हो। उक्त दोनों योजना पर बैंक द्वारा वितरित/शेष ऋण अथवा वर्किंग केपिटल पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सबर्वेशन अधिक तक 7 वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान निर्धारित समय एवं राशि जमा करने की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा। मप्र शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। पात्र परियोजनाओं में सीजीटीएमएसई अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र होंगे। विस्तृत जानकारी समस्त पोर्टल तथा जिला कार्यालय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, शाजापुर से प्राप्त की जा सकती है।