मंदसौर। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. मंदसौर के अधीक्षण यंत्री सुधीर आचार्य द्वारा बताया गया है कि जिला एवं सत्र न्यायालय मंदसौर द्वारा मंदसौर, मल्हारगढ, सीतामऊ संभाग के विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों एवं उपभोक्ताओं के विरूद्ध विशेष न्यायालय मंदसौर में चल रहे विद्युत चोरी के प्रकरणों का 11 फरवरी 2023 शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में निराकरण किया जावेगा। इसी प्रकार गरोठ संभाग के न्यायालयीन एवं विद्युत चोरी के प्रकरणों का निराकरण तहसील न्यायालय गरोठ व भानपुरा में किया जावेगा । अतः ऐसे समस्त उपभोक्ता जिनके विरूद्ध विद्युत चोरी के प्रकरण विशेष न्यायालय में लंबित है वे 11 फरवरी 2023 शनिवार को आयोजित लोक अदालत के माध्यम से कंपनी की ओर से जारी नियमानुसार छूट का लाभ लेकर प्रकरण का निराकरण करावें । कंपनी की और से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126,135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि 5 किलोवॉट भार तक के गैर घरेलू, 10 एच.पी. भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं निम्न प्रकार छूट दी जाएगी।
प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत छूट प्रदान की जावेगी एवंलगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी ।
लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशतछूट प्रदान की जावेगी ,साथ ही लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी ।
उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु जिला न्यायालय परिसर मंदसौर एवं तहसील न्यायालय गरोठ में कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी समझौता वार्ता हेतु उपस्थित रहेंगे । अतः समस्त वे उपभोक्ता जिनके प्रकरण न्यायालय में लंबित है, उनसे विद्युत कंपनी के अधीक्षण यंत्री सुधीर आचार्य ने अपील की है कि वे 11 फरवरी 2023 को आयोजित लोक अदालत में उपस्थित होकर कंपनी द्वारा नियमानुसार जारी छूट एवं राहत योजनाओं का लाभ उठाकर न्यायालयीन प्रक्रिया से छुटकारा पावें ।