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February 3, 2023, 11:30 am
KHABAR : रबी उपार्जन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जन के लिए पंजीयन 06 फरवरी से पैक्स संस्थाओं के प्रबंधकों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों का प्रशिक्षण सम्पन्न, पढ़े खबर 

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आगर मालवा। रबी उपार्जन वर्ष 2023-24 में किसानों से गेहूं, चना, मसूर, सरसों उपार्जन हेतु पंजीयन 06 फरवरी से प्रांरभ होगा, जो 18 फरवरी तक किया जाएगा। जिले के किसानों के पंजीयन किए जाने हेतु कलेक्टर कैलाश वानखेड़े के निर्देशानुसार गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले से संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं/विपणन संस्थाओं के संस्था प्रबंधकों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण जिला आपूर्ति अधिकारी गोवर्धन बौरसिया, उपायुक्त सहकारिता सुनीता गोठवाल, केन्द्रीय सहकारी बैंक नोडल अधिकारी सुरेश शर्मा, डीआईओ आरजू परिहार, एडीआईओ श्रेय भावसार द्वारा दिया गया। जिसमें खाद्य नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के दिशा-निर्देशानुसार जिले के किसानों के पंजीयन किए जाने हेतु सभी पैक्स संस्थाओं के प्रबंधको को निर्देशित किया गया। प्रशिक्षण में बताया कि रबी विपणन वर्ष 2023-24 हेतु जिले में 35 पंजीयन केन्द्र सहकारी एवं विपणन समितियों के बनाये गये है एवं ग्राम पंचायत में स्थापित सुविधा केन्द्र, जनपद पंचायत में स्थापित सुविधा केन्द्र, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्रों एवं एमपी किसान ऐप के माध्यम से किसान निःशुल्क पंजीयन करवा सकते है। साथ ही एमपी ऑनलाईन कियोस्क सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केन्द्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर जाकर सशुल्क 50 रूपये देकर किसान अपना पंजीयन करवा सकते है। प्रशिक्षण में बताया गया कि पंजीयन के लिए आधार की अनिवार्यता रखी गई है। पंजीयन सेंटर पर आधार के माध्यम से ओटीपी या बॉयोमेट्रीक सत्यापन के बाद ही किसान पंजीयन करवा सकेंगे। सिकमी, बटाइदार, कोटवार एवं वनपट्टाधारी किसान पंजीयन केवल सहकारी समिति एवं विपणन समिति पर जाकर करवा सकेगें। साथ ही किसान पंजीयन करवाते समय या करवाने के बाद अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक अनिवार्य रूप से करवाये, शासन निर्देशानुसार किसानों को एनपीसीआई लिंक खाते में ही आधार से भुगतान किया जाएगा, ताकि फसल बेचने के पश्चात भुगतान में देरी नही हों। प्रशिक्षण में बताया कि किसान का पंजीयन उसी स्थिति में हो सकेगा, जबकि भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख एवं आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से करवाया जाएगा, सत्यापन होने की स्थिति में ही पंजीयन मान्य होगा। साथ ही ऐसे किसान परिवार जो फसल बेचने के लिए अपने पिता, भाई, पत्नि, पूत्र आदि को नॉमित करते है, तो नॉमित व्यक्ति भी आधार वेरिफिकेशन करवाया जाना अनिवार्य होगा। वेरिफिकेशन उपरान्त ही नॉमित व्यक्ति का पंजीयन हो सकेगा। इसी प्रकार किसान पंजीयन के समय अकृषि योग्य भूमि का रकबा पंजीयन हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होने पर एवं अकृषि योग्य भूमि मौके पर कृषि योग्य पाए जाने पर संबंधित रकबे को संबंधित तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर ही केन्द्र प्रभारी के लॉगइन से पंजीयन में रकबे को जोड़ा जा सकेगा। प्रशिक्षण में बताया कि अगर किसी किसान के पास आधार नही है, तो किसान को आधार केन्द्र पर जाकर आधार हेतु आवेदन करना होगा, आधार कार्ड प्राप्त होने पर किसान पंजीयन करवा सकेंगे। प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया कि अगर मूल भू-स्वामी की मृत्यु होने पर फसल का पंजीयन नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में खातेदार के वैध वारिस/उत्तराधिकारी के नाम से भूमि का नामांतरण होने पर ही वारिस के नाम से पंजीयन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसान जिनकी कृषि भूमि जिले के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में है, तो वह जिले में संबंधित पंजीयन केन्द्र से अन्य हल्कों में स्थित कृषि भूमि का भी पंजीयन करवा सकते है, लेकिन ऐसे किसान जिनकी अलग-अलग जिलों में कृषि भूमि स्थित है, उनका पंजीयन जिन जिलों में भूमि स्थित वहां पंजीयन किया जा सकेगा। प्रशिक्षण में पंजीयन के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश देते हुए कहा कि सभी ग्रामों में डोंडी पिटवाई जाए व ग्राम पंचायतों एवं सहकारी संस्थाओं के सूचना पटल पर पंजीयन की सूचना प्रदर्शित करवाई जाए। प्रशिक्षण में वेयर हाऊस सहायक राजेश शर्मा, मार्कफेड से विक्रमसिंह परमार, नॉन से सुनील कुमार उपस्थित रहे।

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