BREAKING NEWS
SPECIAL: ना थकते, ना रुकते... #विराट_कोहली की तरह.. <<     BIG NEWS : प्रशासन में कसावट, जनता से जुड़ाव,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     KHABAR : ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का 9वां.. <<     BIG NEWS : नीमच में विद्युत वितरण कंपनी कल फिर.. <<     NEWS : माइंस बंद होने से हजारों परिवारों पर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ नीमच परिसर में 25.. <<     BIG NEWS : बिजली पोल से गिरा लाइनमैन, गंभीर हालत में.. <<     KHABAR : नीमच में जनता के एसपी, केबिन छोड़.. <<     KHABAR : शिव महापुराण में गूंजा महामृत्युंजय.. <<     BIG NEWS : मंगलवाड़ पुलिस का बड़ा एक्शन, डूंगला रोड पर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : नगर परिषद ने नजूल भूमि पर बने अवैध निर्माण.. <<     KHABAR : अधिकारियों की लापरवाही से सरकार की.. <<     KHABAR : ओडिशा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     NEWS : फर्जी दस्तावेज तैयार कर कृषि भूमि की.. <<     NEWS : नई रेल परियोजनाओं, स्टेशन विकास और यात्री.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
February 3, 2023, 7:36 pm
REPORT : मुख्‍यमंत्री कन्‍यादान योजना के तहत नीमच में होगा सामुहिक विवाह सम्‍मेलन का आयोजन, इच्छुक वर-वधु फरवरी माह की इस तारीख तक जमा करा सकते हैं आवेदन, पढ़े खबर 

Share On:-

नीमच। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम जनपद पंचायत नीमच द्वारा 26 फरवरी 2023 रविवार को टाउनहाल दशहरा मैदान नीमच में आयोजित किया जा रहा है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह संपन्न कराने वाली प्रत्येक पात्र कन्या को रुपए 11 हजार  रूपये की राशि चेक द्वारा एवं 38 हजार  रूपये की उपहार सामग्री निकाय द्वारा प्रदान की जावेगी। इसके साथ ही जन-प्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों द्वारा उपहार भी दिए जाऐंगे। योजना अंतर्गत आय का कोई बंधन नहीं रहेगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वधू एवं वर को संयुक्त रूप से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन विवाह तिथि के 15 दिन पूर्व करना होगा। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

       वधू म.प्र.की मूल निवासी हो, वधू द्वारा 18 वर्ष एवं वर द्वारा 21 वर्ष आयु पूर्ण कर ली गई हो। वधू, वधू के म.प्र. का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र,वधू व उसके वर के नवीन समग्र परिवार आईडी कार्ड की छाया प्रति, वधू व वर का आधार कार्ड की छाया प्रति, वधू व वर का आयु प्रमाण पत्र, वधू व उसके वर के पास पोर्ट साईज के नवीन 2-2 फोटोग्राफ, वधू व वर का मोबाईल नंबर, कल्याणी होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक  (न्यायालय के आदेश की प्रति) यदि वधू या अभिभावक भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है,तो उसकी छाया प्रति (यदि हो तो) उक्‍त दस्‍तावेजों के साथ आवेदन प्रस्‍तुत कर सकते हैं।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE