मंदसौर। पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। निवासी रुपारेल तहसील मल्हारगढ़ के सत्यनारायण की पानी में डूबने से मृत्यु होने से मृतक निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है।