नीमच। जिले में शनिवार 11 फरवरी 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले विद्युत वितरण कंपनी से संबंधित मामलों में म.प्र.शासन उर्जा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश से कंपनी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में निम्निदाब श्रेणी के सभी घरेलु, कृषि 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलु, 10 अश्वाशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी।
प्री-लिटिगेशनस्तिर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि को भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारित आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी। जो भी व्यक्ति उक्त छूट का लाभ लेना चाहता है, विद्युत मण्डल के कार्यालयों पर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायालय नीमच स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है।