मनासा। सतीश चंद्र मालवीय, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट, 1985) मनासा के द्वारा 41 बोरो में 15 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की उसके ट्रक में तस्करी करवाने वाले ट्रक मालिक आरोपी गोरू पिता उम्मेद खॉन, उम्र-52 वर्ष, निवासी- लेबर कॉलोनी, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 8/15(ग) सहपठित धारा 25 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रू जुर्माने से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक गुलाबसिंह चंद्रावत द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया गया कि बी पी सिंह जादौन द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर से आरोपी के स्वामित्व वाले ट्रक में से पशु आहार के नीचे छुपाकर रखे 41 बोरो में कुल 15 क्विंटल डोडाचूरा व ट्रक को जप्तकर आरोपीगण ट्रक ड्राईवर मुश्ताक व क्लिनर धन्नालाल गिरफ्तार कर थाना मनासा में अपराध क्रमांक 30/2006 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान ट्रक का स्वामी गोरू खॉन होना पता चला, जिसको भी प्रकरण में आरोपी बनाकर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, मनासा में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान दोनों आरोपीगण मुस्ताक व धन्नालाल को पूर्व में पारित निर्णय में दोषसिद्ध पाकर दण्डित किया गया हैं एवं आरोपी गोरू खॉन के विचारण के दौरान फरार हो जाने से उसके गिरफ्तार होने के उपरांत उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया गया हैं।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा उसके स्वामित्व वाले ट्रक में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गुलाबसिंह चंद्रावत द्वारा की गई।