BREAKING NEWS
KHABAR : लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत प्रदेश में आगामी.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG REPORT : नीमच-मंदसौर संसदीय सीट के कांग्रेस.. <<     VIDEO NEWS: मुरैना में मायावती, बीजेपी-कांग्रेस पर.. <<     REPORT : व्यय प्रेक्षक एसएस दास ने किया मनासा में.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : चित्तौड़गढ़ जिले की साडास थाना पुलिस और दो.. <<     VIDEO NEWS: बुरहानपुर में डायरिया का प्रकोप,.. <<     BIG REPORT : मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रामपुरा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : इंदौर में विभिन्न ब्राह्मण संगठनों की.. <<     KHABAR : नवनिध हासोमल लखानी पब्लिक स्कूल में.. <<     VIDEO NEWS: खातेगांव में गरीबो के हक के राशन का हो.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : लोकसभा चुनाव 2024- स्वीप गतिविधियों के तहत.. <<     KHABAR : गायत्री शक्तिपीठ भोपाल में हैप्पीनेस.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : मालवा में मतदान से पहले प्रत्याशियों ने.. <<     KHABAR : जिला कलेक्टर दिनेश जैन के निर्देशन में.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
February 9, 2023, 4:59 pm
NEWS : स्कूली विद्यार्थियों की परीक्षा को देखते हुए कलेक्टर ने दिया बड़ा आदेश, अब रात 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन की दशा में होगी कड़ी कार्रवाई, पढ़े रेखा खाबिया की खबर 

Share On:-

चित्तौड़गढ़। संपूर्ण जिला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार पोसवाल ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने के प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में कोलाहल नियंत्रण आदेश जारी कर वर्तमान में छात्र-छात्राओं के अध्ययन एवं परीक्षाओं के मद्देनजर आम जनता की सुविधा एवं शांति बनाए रखने हेतु किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक, विस्तारक यंत्रों तथा लाउड स्पीकर के उपयोग को रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित किया है।

आदेशानुसार संपूर्ण चित्तौड़गढ़ जिला क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक, विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नहीं कर सकेगा।

उक्त आदेश की अवहेलना पाये जाने पर क्षेत्राधिकार के पुलिस अधिकारी द्वारा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 की धारा 6 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा पर सदा से चली आ रही परंपरा यथा आरती, अजान आदि पर प्रभावी नहीं रहेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 जून, 2023 तक प्रभावी रहेगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE