मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौतम सिंह द्वारा मप्र राज्य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत एक आदतन अपराधी दिनेश पिता रामेश्वर धानुका निवासी कटलार थाना भावगढ़ को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर गौतम सिंह ने आदेशित किया है, कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा।