नीमच। मप्रपविविकंलि नीमच संभाग के कार्यपालन यंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 11 फरवरी 2023 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन कोर्ट परिसर में होगा। जिसमें विद्युत विभाग के प्रिलिटिगेशन केसेस में सिविल दायित्व की राशि 50000 रूपए तक के प्रकरणों में 30 प्रतिशत की छूट दी जावेगी एवं लिटिगेशन के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। सिविल दायित्व की राशि 50000 रू से अधिक होने पर छूट नहीं मिल पायेगी। वर्तमान में नीमच संभाग के अंतर्गत प्रिलिटिगेशन के 145 प्रकरण एवं लिटिगेशन के 300 प्रकरण न्यायालय नीमच में लंबित है।
अतः संबंधित विद्युत उपभोक्ताओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचकर विद्युत अनियमितता संबंधित लंबित न्यायालयों के प्रकरणों का निराकरण कराएं एवं नियमानुसार छूट का लाभ लें।