आगर मालवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कैलाश वानखेड़े ने लम्पी स्कीन डिसीस की रोकथाम हेतु जिले में जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश को निरस्त कर दिया है। लम्पी स्कीन रोग की सूचना के आधार पर सम्पूर्ण आगर-मालवा जिले में गौ-वंश व अन्य पशुओं का परिवहन, पशु मेला एवं पशुओं के हाट-बाजारों व अन्य राज्य अथवा अन्य जिलों से जिला आगर में पशुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित किया है, उक्त सभी प्रतिबंध को निरस्त किया है।