जावरा। खनन करना रतलाम जिले के एक सरपंच को भारी पड़ गया। एडीएम कोर्ट ने सरपंच पर 10 करोड़ 42 लाख का जुर्माना लगाया है।
मामला जावरा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत भैंसाना का है। मगरे की शासकीय जमीन होने से यहां सरकार मुरम की खदानें लीज पर देती हैं। गांव के पूर्व सरपंच भेरूलाल पाटीदार ने शासकीय जमीन से अवैध उत्खनन किया। अपर कलेक्टर के यहां प्रकरण पहुंचने पर 16 जून 2022 को जुर्माने का आदेश भी हुआ, लेकिन जमा नहीं किया। अब 17 फरवरी को जुर्माना राशि जमा करने का नोटिस जारी हुआ है।
जावरा तहसीलदार न्यायालय द्वारा जारी आदेश में बताया है कि सरपंच भेरुलाल पाटीदार द्वारा भैसाना की शासकीय सर्वे नंबर 70 व 625 पर मुरम का अवैध खनन किया। इसके लिए अपर कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा 10 करोड़ 42 लाख 50 हजार का जुर्माना किया है। यह जुर्माना 17 फरवरी को तहसीलदार न्यायालय में उपस्थित होकर जमा करवाना है।
एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया मामले में जांच हुई थी। न्यायालय में प्रकरण चलने के बाद आदेश पारित हुआ है।
पूर्व सरपंच भेरूलाल पाटीदार ने बताया कि शासकीय कार्य में उपयोग के लिए खनन हुआ था, जो ग्राम पंचायत ने किया था, मुझे टारगेट किया। मुझे इस नोटिस की जानकारी नहीं हैं। राजनीतिक द्वेषता से कार्रवाई की जा रही।