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February 21, 2023, 11:35 am
KHABAR : न्यायालय ने दिया परिषद के हित में निर्णय, कब्जाधारी को बेदखल कर भूखंड को लिया कब्जे में, पढ़े दिनेश वीरवाल की खबर

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सरवानिया महाराज। शहर के नीमच सिंगोली सड़क मार्ग किनारे बस स्टैंड से लगी एक विवादित जमीन पर न्यायालय ने नगर परिषद के हित में फैसला सुनाया। इसके बाद परिषद ने वैधानिक रुप से चाय की दुकान चलाने वाले व्यक्ति को अपना अवैध कब्जा हटाने का नोटिस दिया था। बावजूद इसके उसने नपा की संपत्ति से कब्जा नहीं हटाया तो परिषद ने सोमवार दोपहर को उक्त भूखंड से कब्जाधारी को बेदखल कर सामान जप्त किया। परिषद ने पटवारी, पुलिस जाप्ते के साथ भूखंड से कब्जाधारी को बेदखल कर नप का बोर्ड गाड़ दिया। 

सीएमओ राजेश गुप्ता ने बताया कि बस स्टैंड पर नपा की संपत्ति स्थित हैं जिसपर कब्जा कर चाय की होटल संचालित कर व्यवसाय किया जा रहा था। जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन था। जिसका फैसला नपा के पक्ष में आने के बाद नगर परिषद द्वारा चाय की होटल संचालित करने वाले दुकानदार को सूचना की गई थी, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। जिसको संज्ञान में लेकर सोमवार को नगर परिषद टीम द्वारा परिषद की संपत्ति को मुक्त कराई गई।

उक्त कार्रवाई के दौरान नगर परिषद सीएमओ राजेश कुमार गुप्ता, पटवारी विनोद राठौर, नगर परिषद सफाई इंचार्ज राजेश कुमार छपरीबन्द, विजय कुमार दुर्गज, घनश्याम पाल, सहित पुलिस जाप्ता मौजूद रहा।

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