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March 20, 2023, 8:22 pm
KHABAR : दो मामलों में आरोपियों को सजा, विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, पढ़े दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर 

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शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम  एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा दो मामलों में सजा सुनाई गई। 
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, प्रतीक श्रीवास्तव एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार, एक मामले में आरोपी 1- भैरू गुर्जर पिता दूलाजी आयु 30 वर्ष निवासी जीरापुर रोड थाना छापीहेडा ब्यावरा जिला राजगढ म0प्र0 को  लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रू के अर्थदण्ड, धारा 368 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- के अर्थदण्ड, आरोपी 2- गोविंद पिता घीसालाल, आयु 20 वर्ष, निवासी हरिजन कॉलोनी, डोंगरगांव, थाना सोयत, जिला आगर मालवा को धारा 363 भादवि में भोगी गई कारावास की अवधि 02 वर्ष 06 माह 01 दिन एवं 2000/- रू अर्थदण्ड तथा आरोपिया 3-भगवतीबाई पति धर्मा, आयु 35 वर्ष निवासी हरिजन कॉलोनी, डोंगरगांव, थाना सोयत, जिला आगर मालवा को धारा 363 भादवि में भोगी गई कारावास की अवधि 02 वर्ष 06 माह 26 दिन एवं 2000/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 
दूसरे मामले में आरोपी भैरू गुर्जर पिता दूलाजी आयु 30 वर्ष निवासी जीरापुर रोड थाना छापीहेडा जिला राजगढ म0प्र0 को  लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5 (एल) व 5 (जे) (पप)सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रू के अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासन की ओर से पैरवी देवेन्द्र कुमार मीना, जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव द्वारा की गयी। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये आरोपीगण को दोषी पाते हुये दण्डित किया गया।

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