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June 30, 2023, 6:01 pm
KHABAR : कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित बसों, वाहनों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के संबंध में दिए निर्देश, पढ़े खबर

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नीमच।  नवीन प्रारंभ शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों का सहज एवं सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना शैक्षणिक संस्थानों का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा विभिन्न निर्देश एवं मार्गदर्शी आदेश जारी किये गये है। कलेक्टर दिनेश जैन व्दानरा पूर्व प्रसारित निर्देशों के अनुक्रम में जिले में संचालित सभी विद्यलायों को आदेशित किया है, कि प्रत्येक स्कूल बस पीले रंग में पेंट होना चाहिए। स्कूल बस पर स्कूल बस पीछे एवं अग्रभाग पर लिखा होना चाहिए। यदि अनुबंधित बस या पालकों द्वारा निजी स्तर पर किया गया वाहन जैसे ऑटो, मैजिक वाहन या अन्य वाहन हो, तो उस पर ऑन स्कूल ड्यूटी " लिखा होना चाहिए। 
कलेक्टर ने निर्देश दिए है, कि प्रत्येक स्कूल बस में फर्स्ट एड बाक्स एवं स्कूल बसों में नियमानुसार निर्धारित स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए। स्कूल बसों की खिड़िकयों पर सरियों की होरीजेंटल ग्रिल लगी हो।  स्कूल बसों में अग्निशमन यंत्र की सुविधा हो तथा 32 सीटर से अधिक क्षमता की बसों में दो अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। स्कूल बसों पर स्कूल का नाम एवं आपातकालीन नम्बर स्पष्ट एवं पठनीय अंको में लिखा हो, स्कूल बस में दरवाजों पर लगे हुए लॉक पूर्णतः ठीक स्थिति में हो तथा सभी बस में परिचालक, सहायक प्रशिक्षित एवं संवेदनशील होना चाहिए।
कलेक्टर ने निर्देश दिए है, कि बसों में बच्चों के स्कूल बैग को रखने के लिए सीटों के नीचे पर्याप्त स्थान हो।  किसी भी शिक्षक अथवा पालक को बस में सुरक्षा की जानकारी एवं मुआयना करने की सुविधा होना चाहिए। प्रत्येक चालक के पास भारी यात्री वाहन चलाने का लायसेंस होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन द्वारा बस पर ऐसा ड्रायवर नही रखा जायेगा जिस पर एक से अधिक बार रेडलाईट जंप चालानी कार्यवाही की गई हो तथा अप्राधिकृत व्यक्ति से स्कूल वाहन नहीं चलवाया जा सकेगा। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2(47) के अनुसार स्कूल बस परिवहन यान है जिसका परमिट लिया जाना आवश्यक है। नियमानुसार इनकी सुरक्षात्मक बिन्दुओं पर फिटनेस प्रमाण पत्र आवश्यक है। स्कूल बस के चालकों को यातायात के नियमों की जानकारी होना एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बसों में खिड़कियों पर परदे (कर्टेन) अपारदर्शी फिल्म लगाना प्रतिबंधित होगा। समस्त स्कूल बसों के चालक एवं परिचालक का चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग से कराना अनिवार्य होगा।  वर्षाकाल में पुल-पुलिया पर पानी का बहाव होने पर पुल पार नहीं किया जावें।
स्कूल प्रबंधन व बस संचालकों द्वारा जी.पी.एस., वी.एल.टी.डी. पैनिक बटन एवं सी.सी.टी.वी. के माध्यम से प्रत्येक स्कूल बस की सुचारू निगरानी रखी जाये। प्रत्येक स्कूल बस में जब उसके द्वारा छात्र-छात्राओं को लाया या ले जाया जा रहा है तो उस बस में संबंधित स्कूल की महिला सहायक, शिक्षिका महिला चालक (Female Driver) महिला परिचालक (Female Attendant) में से कोई भी एक की उपस्थिति बस में होना अनिवार्य होगा।
सभी स्कूसल प्रबंधन उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। स्कूल प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करे कि वाहन, बच्चों को स्कूल में छोड़ते समय स्कूल परिसर में ही उतारे, बच्चों को बाहर या रोड के समीप न उतारे, इस हेतु अनिवार्यतः शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाये। बस चालक एवं परिचालक निर्धारित वर्दी धारण करे, यह सुनिश्चित किया जाये। बस कैबिन में बच्चों को बैठाना प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त दिशा-निर्देशों का मैजिक, ऑटो, पालकों द्वारा किये गये निजी वाहनों द्वारा भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायें। 
कलेक्टर जैन ने निर्देश दिए, कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से शब्दशः पालन किया जायें, किसी भी प्रकार की लापरवाही या अरूचि पाये जाने पर संबंधित संस्थान का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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