सीहोर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं में अधिक राशि का लाभ, परिवारों को दिया जाता है जिनमें कपिलधारा, नंदन फलोद्यान, मेरा खेत मेरी माटी जैसी उपयोजनाएं सम्मिलित हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, डीडीयूजीकेवाय, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना जैसी योजनाओं में भी सीमित संख्या में परिवारों को व्यक्तिगत लाभ देने का प्रावधान है।
इन योजनाओं में सभी पात्र परिवारों को एक साथ लाभ देना संभव नहीं है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधन से अधिक से अधिक परिवार लाभान्वित हो सकें। इसलिए जब तक कि ग्राम पंचायत में सभी पात्र परिवारों को समान लाभ नहीं मिल जाता, एक परिवार को दिये जा रहे लाभ की राशि को सभी हितग्राहीमूलक योजनाएं मिलाकर 03 लाख रूपये तक सीमित करने के निर्देश दिए गए है। हितग्राहियों के चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण में यह ध्यान दें कि ऐसी योजनाओं में एक ही परिवार को एक ही वित्तीय वर्ष में एक से अधिक योजनाओं के लाभ देने से पूर्व परीक्षण कर किया जाए कि ग्राम में उनसे अधिक पात्र हितग्राही तो उपलब्ध नहीं है। प्रयास यह होना चाहिए कि अधिक पात्र परिवार लाभान्वित हो सके तथा योजनाओं के अंतर्गत लाभ अधिक विस्तारित हों।
योजनाएं जिनमें यह लागू होगा-
हितग्राहीमूलक योजनाओं में एक ही परिवार को लाभ देने की सीमा महात्मा गांधी नरेगा-व्यक्तिगत योजनाएं, आवास योजनाएं - मुख्यमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन - आर्थिक कल्याण योजना स्वरोजगार योजना एवं आजीविका मिशन की अन्य योजनाएं स्वच्छ भारत मिशन शौचालय निर्माण आदि योजनाओं पर लागू की जाएगी।