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वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 17, 2023, 6:11 pm
KHABAR : जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति रख रही नजर, केबल ऑपरेटर्स से की बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापनों का प्रसारण नहीं करने की अपील, पढ़े खबर

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नीमच। सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश व भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या राजनैतिक दलों के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों का पुनर्विलोकन, समीक्षा एवं सत्यापन करने के साथ ही पेड न्यूज के प्रकरणों की समीक्षा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा की जायेगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने बताया कि केबल टेलीविजन (विनिमय) अधिनियम-1995 यह प्रावधानित करता है,कि‘‘कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा,जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो तथा कोई भी केबल ऑपरेटर या दूरदर्शन चौनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो विधि के अनुरूप न हो,एवं जो नैतिकता, मर्यादा एवं भावनाओं या विचारों को ठेस पहुंचाता हो अथवा जो घृणित, भड़काऊ एवं दहलाने वाला है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत और राज्यीय राजनीतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चौनल या केबल नेटवर्क पर जारी करने का प्रस्ताव करता है,उसे ऐसे विज्ञापन प्रसारण प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व व अन्य किसी व्यक्ति या अपंजीकृत राजनीतिक दलों के मामले में, उन्हें प्रसार की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व आवेदन मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति के समक्ष करना होगा।ऐसे आवेदन के साथ प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिकी फार्म में दो प्रतियों के साथ विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन संलग्न किया जाएगा।

विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए आवेदन में विज्ञापन बनाने की लागत, विज्ञापनों के अंतर्वेशनों की संख्या के अंतराल और ऐसे प्रत्येक अंतर्वेशन के लिए प्रभारित की जाने वाली प्रस्तावित दरों के साथ किसी टेली- विजन चौनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत, इसके साथ यह कथन भी संलग्न होगा,कि शामिल किया गया,विज्ञापन अभ्यर्थी अभ्यर्थियों, दलों के निर्वाचन की संभावनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए है।यदि विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति को यह शपथ लेनी होगी,कि वह किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है,तथा यह,कि उक्त विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी के द्वारा आयोजित या अधिकृत या खरीदा गया नहीं हैं,एवं एक कथन की सभी भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे,संलग्न करना होगा।केबल संचालकों को निर्देशित किया गया है,कि केबल टेलीविजन (विनिमय)अधिनियम-1995 की धारा-5 के अनुसार कोई भी व्यक्ति केबल सेवा के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम को प्रसारित या पुनरूप्रसारित नहीं करेगा,जब तक,कि ऐसा कार्यक्रम, कार्यक्रम कोड के अनुरूप न हो। केबल टीवी अधिनियम के तहत बनाए गए केबल टेलिविजन नेटवर्क नियम-1994 में प्रसारित या पुनरूप्रसारित करने के लिए निषिद्ध सामग्री की प्रकृति इन नियमों के नियम-6 के तहत प्रोग्राम कोड में दी गई है।केबल टेलीविजन(विनिमय)अधिनियम-1995 का उल्लंघन करने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन के लिए केबल ऑपरेटर द्वारा प्रयुक्त उपकरणों को जप्ती के प्रावधान है।अतःसभी केबल ऑपरेटर्स विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान अधिनियम का पालन सुनिश्चित करें।निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर केबल टेलीविजन (विनिमय)अधिनियम-1995 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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