चित्तौड़गढ़। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण चित्तौड़गढ़ ने अपने एक निर्णय में सड़क दुर्घटना में घायल को 21 लाख 51 हजार 283 रुपये का अवार्ड मय ब्याज के दिये जाने का विपक्षी बीमा कम्पनी को आदेश दिया।
प्रकरणानुसार जिले के मांदलदा निवासी प्रकाश पिता भंवरलाल गुर्जर ने जरिये अधिवक्ता जेपी नैनवा, निखिल दशोरा, लालु राम डांगी, दुर्गाशंकर सुखववाल के न्यायालय में एक क्लेम पेश कर बताया कि 13 जून 2017 को रात्रि 10 बजे प्रकाश गुर्जर अपने गांव के अन्य साथी रतन गुर्जर के साथ बोलेरो संख्या आरजे-09ए-5385 में बैठ कर रामा खेड़ा से माताजी की पांडोली आ रहा था कि रतन गुर्जर के तेज गति से वाहन चलाने से बोलेरो पलट गई, जिससे प्रकाश गंभीर घायल हो गया, उसके सिर में गंभीर चोटें आई व शरीर में 75 प्रतिशत विकलांगता आ गई। जिससे प्रकाश न तो अब स्वयं खड़ा हो सकता है, न ही चल-फिर सकता है। उसका पूरा जीवन खराब हो गया। प्रकाश की ओर से साक्ष्य में दो गवाह पेश किए गए।
सुनवाई के दौरान बीमा कम्पनी द्वारा पुलिस में रिपोर्ट देरी से पेश करने व दुर्घटना के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं करने की आपत्ति दर्ज कराई। बहस के पश्चात न्यायाधीश ने प्रार्थी अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए विपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्ध यह आदेश पारित किया।