देवास। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने लोक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आरोपी दुर्गेश मोरे पिता दीपक मोरे के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है।
कलेक्टर सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी के विरुद्ध निरुद्ध आदेश जारी किया है। आदेश के तहत आरोपी दुर्गेश मोरे को तीन माह की अवधि के लिए केंद्रीय जेल भैरवगढ़, उज्जैन में निरुद्ध रखा जाएगा।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।