नीमच। आज दिनांक 25.06.2024 को जिला नीमच में पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, अति. पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसोदिया, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन, उप पुलिस अधीक्षक यातायात वैशाली सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी उर्मिला चौहान, सुबेदार धर्मेंद्रसिंह, सूबेदार सोनू बड़गुजर द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार निम्न बिन्दुओ के पालन मंे स्कूल मैनेजमेंट के साथ स्कूल बसों को चेक किया गया।
इन बिंदुओं पर की जांच-
1.स्कूल वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे नहीं होना चाहिए।
2.स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
3.बस के ड्राइवर के पास कम से कम पांच साल का अनुभव हो।
4.स्कूली वाहन पीले रंग का होना आवश्यक है।
5.बसों के आगे व पीछे बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल बस लिखा होना अनिवार्य है।
6.स्कूल वाहन में कैमरे अनिवार्य रूप से चालू रहना चाहिए।
7.स्कूल वाहन में ड्राइवर के अलावा दो लोगों का स्टाफ जरूरी है।
8.स्कूल वाहन में जीपीएस होना चाहिए।
9.स्कूल वाहन स्टाफ के पास पिकअप और ड्राप किए जाने वाले बच्चों की सूची होना जरूरी है।
10.वाहन में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होना चाहिए आदि।
दस्तावेज चेक कर चालक व कंडेक्टर को दी समझाइश-
सभी वाहनों के डॉक्यूमेंट चेक किये गए एवं सभी ड्राइवर एवं कंडक्टर को भी समझाइश दी गई साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेन्ट को भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विषय मे बताया। सभी बस का जनरल चेक अप किया जिसमे हेड लाइट, ब्रेक, ब्रेक लाइट,इंडेकेटर, पार्किंग लाइट,रेडियम रिफ्लेक्टर आदि चेक किये।वाहनों मे जो भी कमी पाई गई उससे स्कूल मैनेजमेंट को अवगत कराया गया।
यातायात पुलिस सभी स्कूलों से अपील करती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का गंभीरता से पालन करें स्कूल बस निर्धारित गति सीमा मे चलाये एवं यातायात नियमो का पालन करें।