नीमच। मध्यप्रदेश में गोवंश तस्करी को लेकर प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री म.प्र. शासन के द्वारा प्रभावी कार्यवाही के आदेश जारी होने के बाद पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसौदिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जावद वैशाली सिंह अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनासा विमलेश उईके एवं जिले के समस्त थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों को गोवंश तस्करी / परिवहन की रोकथाम को लेकर गोवंश तस्करों के विरूध्द तथा तस्करी में जप्त शुदा वाहनों पर राजसात की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।
उक्त निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी नीमचसिटी थाना प्रभारी जावद, चौकी प्रभारी सरवानिया महाराज थाना प्रभारी जीरन थाना प्रभारी बघाना तथा थाना प्रभारी रतनगढ द्वारा निम्नानुसार प्रभावी कार्यवाही की गई-
01- थाना नीमचसिटी पर अपराध क्रमांकरू- 310/22.06.2024 धारा 11 (1) (घ) पशु कुरता का निवारण अधिनियम में पंजीबध्द कर आरोपी 01-पप्पु पिता रामसिंह हटीला भील उम्र 30 साल निवासी समोई थाना राणापुर जिला झाबुआ
02-नागु पिता अभयसिंह डामोर जाति भील उम्र 48 साल निवासी डुमपाडा थाना झाबुआ को गिरफ्तार किया गया ।
02- थाना जावद पर अपराध क्रमांकरू- 292/22.06.2024 धारा 4 (1), 6 (क), 6 (ख), 10 म.प्र. कृषक पशु परि. अधि. व 11 (1) (घ), 11 (1) (आई) पशु कुरता का निवा. अधि. 1960 तथा 66,192ए मोटरयान अधि.1988 में पंजीबध्द कर आरोपी 01-नासिक अली पिता नाशोद अली जाति मुस. उम्र 55 साल नि. मायनिंग ऑफिस के पीछे बिजोलिया जिला भीलवाडा राज.
02-सोहेल पिता जब्बार रंगरेज मुस. उम्र 19 साल नि. वार्ड नं. 07 विजय नगर तालाब के पास बिजोलिया जिला भीलवाडा राज. 03-मनीष पिता गुलसिंह वसुनिया उम्र 19 साल नि. फुलधावडी जिला झाबुआ म.प्र. को गिरफ्तार किया गया ।
03- थाना जावद चौकी सरवानिया पर अपराध क्रमांकरू 295/24.06.2024 धारा 4,6,9, 4(1), 6 (क), 6(ख), (1) 10 (1191) (एफ) म.प्र. कृषक पशु परि. अधि. तथा 66,192ए मोटरयान अधि. 1988 में पंजीबध्द कर आरोपी 01- बहादुर पिता शंभु देवधा उम्र 35 वर्ष नि. सुदंरेल थाना रावटी जिला रतलाम 02- बंशीलाल पिता जीवणा अम्लियार उम्र 35 वर्ष नि. मकनपुरा थाना बाजना जिला रतलाम 03- मोतिलाल पिता शंभु देवधा उम्र 34 वर्ष नि. सुंदरेल थाना रावटी जिला रतलाम को गिरफ्तार किया गया ।
राजसात कार्यवाही रू- 01-थाना बघाना के अपराध क्रमांक 176/2021 धारा पशु कुरता अधिनियम में पिकअप वाहन क एमपी 14 जीसी 1690 02-थाना जीरन के अपराध क. 43/2022 धारा पशु कुरता अधि. में पिकअप वाहन क एमपी 14 जीसी 1397 03-थाना जावद के अपराध क. 76/2023 धारा पशु कुरता अधि. में पिकअप वाहन क एमपी 14 जीसी 0851 04-थाना रतनगढ के अपराध क. 122/2022 धारा पशु कुरता अधि. में वाहन क एमपी 45 जी 2489 में कुल 04 जप्त शुदा वाहनों पर राजसात की कार्यवाही की गई ।
उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।