नीमच। मप्र शासन व्दारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि की दृष्टि से संरक्षण हेतु नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा-3(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। जिसके तहत मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य परिवहन प्रतिबंधित है। इन नियमों के उल्लंघन पर म.प्र.राज्य के मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। क्षेत्रीय प्रबंधक म.प्र.मत्स्य महासंघ गांधीसागर ने बताया, कि नदीय नियम के तहत बंद ऋतु (क्लोज सीजन) अवधि 16 जून 2024 से 15 अगस्त 2024 तक गांधीसागर जलाशय में भी मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य परिवहन पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगा।
अतः उक्त अवधि में मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन, मत्स्य विक्रय न तो स्वयं करें और न ही इस कार्य में किसी अन्य को सहयोग करें। अवैध मत्स्याखेट पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जांच दल भी गठित किए गए है।