भोपाल। मध्यप्रदेश में नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। नए प्रवधानों को लेकर मध्यप्रदेश पुलिस की तैयारी है। इसी कड़ी में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सभी विवेचना अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की। वीसी में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी शामिल हुए।
डीजीपी ने कहा कि- प्रदेश के सभी पुलिस थानों में कार्यक्रम आयोजित कर नए कानूनों का क्रियान्वयन किया जाए। डीजीपी ने सभी एडीजी/आईजी, रेंज डीआईजी ,पुलिस अधीक्षकों से नए कानूनों के क्रियान्वयन की तैयारियों की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से इस प्रशिक्षण को कॉन्टेबल स्तर तक भी पहुंचाया। एफएसएल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है। सीसीटीएनएस में तीनों कानून अपलोड किए जा चुके हैं। टेबल्स की मदद से आसानी से पुराने कानूनों के बदले नए कानूनों को पुलिसकर्मी समझ सकेंगे।