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June 29, 2024, 7:49 pm
KHABAR : डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना का व्यापक प्रसार-प्रसार करने के निर्देश जारी, उल्लंघन की दशा में होगी कार्रवाई, पढ़े खबर 

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धार। डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अन्तर्गत स्वायत संस्था ‘‘डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना’’ संशोधित 2018 लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राही जिनकी वाषिर्क पारिवारिक आयु 3 लाख रूपये से अधिक नहीं है एवं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिन्हें किडनी, हृदय, कैंसर और मस्तिष्क या अंग प्रत्यारोपण एवं स्पाइनल सर्जरी की आवश्यकता होती है। राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल के माध्यम से संचालित की जावेगी। हितग्राही के द्वारा आवेदन सर्जरी दिनांक से 15 दिवस पूर्व डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन. 15. जनपथ, नई दिल्ली के पास पहुंच जाना चाहिए। चिकित्सा सहायता के लिए निर्धारित आवेदन पत्र में या डीएएफ वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा में विवरण के अनुसार सादे कागज पर आवेदन करना होगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सविता झानिया ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिये गये निर्देशानुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रोगियों को ‘‘डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना’’ का लाभ प्रदान कराये जाने हेतु योजना का व्यापक प्रसार-प्रसार करें एवं यदि कोई आवेदक उक्त योजना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु आते है तो उन्हें आवश्यक मागदर्शन एवं सहयोग करें।

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